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आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना है, लेकिन आप कंफ्यूज़ हैं कि इसके बारे में कैसे जाना जाए? चिंता न करें, Jar आपके साथ है। आपके सभी भ्रम को दूर करने के लिए हमारे पास स्टेप-बाय-स्टेप गाइड है।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को इंगित करता है। यह अब एक चिंतामुक्त प्रकिया बन चुकी है और पहले की तरह यह ज़्यादा समय भी नहीं लेती है।
लंबी लाइनों और टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने का तनाव अब कोई मुद्दा नहीं है। ऑनलाइन फाइलिंग से आप अपने घर या वर्कप्लेस पर आराम से और शॉर्ट नोटिस पर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आइए इसे शुरू करते हैं:
भारत में, इनकम टैक्स उन सभी पर लागू होता है जो वेतन कमाते हैं या लेते हैं। (चाहे आप भारत के स्थाई निवासी हों या एनआरआई हों।)
लेकिन, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यदि:
क) आपकी आयु 60 वर्ष से कम है और आपकी वार्षिक आय ₹ 2,50,000 से कम है।
ख) आपकी आयु 60 से 80 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक) के बीच है और आपकी वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है।
ग) आपकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और आपकी वार्षिक आय ₹5,00,000 से कम है।
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई कारण हैं:
प्रत्येक फाइनेंशियल वर्ष में सभी पात्र भारतीय नागरिकों को करों का भुगतान करना होता है। टैक्स न चुकाने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि टैक्सपेयर ने सरकार को अधिक भुगतान किया है, तो उसे टैक्स रिफंड प्राप्त होता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके, आप अपने द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त टैक्स के लिए रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार आपके इनकम टैक्स रिटर्न को आपके पते और आय को वैरीफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों में से एक के रूप में स्वीकार करती है। परिणामस्वरूप, आवश्यकता पड़ने पर यह ऐसी कई जगहों पर उपयोगी साबित हो सकता है। ई-फाइलिंग साइट आपको एक सुविधाजनक स्थान पर अपने सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने की अनुमति देती है। यह सुरक्षित और अधिक अनुकूल तरीका है। किसी भी बैंकिंग या संबद्ध उद्देश्यों के लिए, आप आय के प्रमाण के रूप में ई-फाइलिंग रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
यदि आप व्हीकल लोन (2 व्हीलर या 4-व्हीलर) या होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो प्रमुख बैंक और लोन देने वाले संस्थान आपके इनकम टैक्स रिटर्न की एक प्रति मांग सकते हैं, क्योंकि इससे आपके लोन आवेदन को त्वरित स्वीकृति में मदद मिलेगी।
क्या आप पिछले वर्ष से अपने व्यापार घाटे की भरपाई करना चाहते हैं? अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आप इसके लिए पूरी तरह योग्य हो जाते हैं।
वीजा के लिए अप्लाई करते समय, अधिकांश एम्बेसी और कांसुलेट (वाणिज्य दूतावास) में आपको पिछले दो वर्षों में किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का सबूत जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। सरल वीज़ा आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने टैक्स रिटर्न दस्तावेज़ तैयार रखें।
क्या आप वीसी या एंजेल निवेशकों से पैसा जुटाना चाहते हैं? इसके लिए आपके पास अपने सभी इनकम टैक्स रिटर्न अप टू डेट होने चाहिए। कई इन्वेस्टर्स आपके बिज़नेस इनकम टैक्स रिटर्न को उसकी स्केलेबिल्टी, लाभप्रदता और अन्य कीमत पहलुओं का आकलन करने के लिए देखते हैं।
आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ई-फाइलिंग पेपर फाइलिंग प्रक्रिया की तुलना में बहुत सरल और तेज प्रक्रिया है। पेपर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया थकाऊ और समय लेने वाली होती थी।
ई-फाइलिंग टैक्सपेयर्स के लिए वरदान साबित हुई है। यहां तक कि टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग भी काफी तेज हो गई है और इसे कहीं से भी, कभी भी फाइल किया जा सकता है।
अपनी वेतन स्लिप, बैंक सेविंग अकाउंट पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होगी:
1. फॉर्म 16: यह डॉक्युमेंट आपके इम्प्लॉयर द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें आपके वेतन के साथ-साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बारे में जानकारी शामिल होती है।
2. फॉर्म 16ए: इस फॉर्म में फिक्स्ड या रेकरिंग बैंक डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है।
3. फॉर्म 16बी: जब आप कोई एसेट बेचते हैं, तो खरीदार द्वारा आपसे प्राप्त राशि पर टीडीएस लगाया जाता है, जिसका विवरण इस फॉर्म में दिया गया है।
4. फॉर्म 16सी: यह फॉर्म आपके किरायेदार द्वारा आपको भुगतान किए गए किराए के टीडीएस विवरण को रिकॉर्ड करता है।
5. फॉर्म 26AS: यह आपके पैन नंबर के लिए आपका कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स स्टेटमेंट है। इसमें आपके इम्प्लॉयर, बैंक, या किसी अन्य संस्था द्वारा आपको किए गए भुगतान का टीडीएस शामिल होता है।
इसमें भुगतान किए गए एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ-साथ कर-बचत इन्वेस्टमेंट के सबूत, जैसे कि धारा 80सी से 80यू में निर्धारित कटौती, जीवन बीमा पॉलिसी या टर्म प्लान, सभी सूचीबद्ध हैं।
विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों और आय के स्रोतों के लिए, सात अलग-अलग प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं। आय के प्रकार के आधार पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए अलग-अलग फॉर्म प्रदान करता है:
1. आईटीआर - 1: आईटीआर - 1: यह फॉर्म केवल 50 लाख रुपए तक की कुल आय वाले निवासियों (एनआरआई, एचयूएफ या अन्य संस्थाओं के लिए नहीं) के लिए है। आय निम्नलिखित श्रेणियों से आनी चाहिए:
क) वेतन/पेंशन से आय; या
ख) एक घर की संपत्ति से आय
ग) अन्य स्रोतों से आय
2. आईटीआर-2: ऐसे व्यक्ति और एचयूएफ जो आईटीआर-1 जमा करने के हकदार नहीं हैं और जिनके पास बिज़नेस या प्रोफेशन के अलावा अन्य स्रोतों से आय है, उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म को भरना चाहिए।
3. आईटीआर-3: यह फॉर्म उन लोगों और एचयूएफ के लिए है जो किसी बिज़नेस या प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं।
4. आईटीआर - 4: यह फॉर्म सभी निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और उनकी निम्नलिखित श्रेणियों से इनकम होती है:
क) धारा 44AD या 44AE या 44ADA के अंतर्गत अनुमानित आधार पर गणना किए गए व्यवसाय या पेशे से आय
ख) वेतन/पेंशन से आय
ग) एक घर की संपत्ति से आय
घ) अन्य स्रोतों से आय
5. आईटीआर - 5: व्यक्तियों, एचयूएफ, कंपनियों और फॉर्म आईटीआर 7 दाखिल करने वाले व्यक्तियों को आईटीआर -5 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
इस फॉर्म में सभी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एआईजेपी, सहकारी समितियां और स्थानीय प्राधिकरण शामिल होंगे। इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, मृतक की संपत्ति के हकदार और दिवालिया लोग सभी इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
6. आईटीआर-6: यह फॉर्म उन कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियों के लिए है जो धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करती हैं।
7. आईटीआर - 7: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए है, जिन्हें सेक्शन 139(4A), 139(4B), 139(4C), 139(4D), 139(4E), या 139(4F) (4F) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।। इसमें धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट, राजनीतिक संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान संघ और विश्वविद्यालय एवं कॉलेज सभी शामिल हैं।
अब आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के विभिन्न पहलुओं से परिचित हैं, तो आइए जानें कि वेतनभोगी कर्मचारी ऑनलाइन आईटीआर कैसे दाखिल करें। बस इन निर्देशों का पालन करें:
चरण 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) का उपयोग करके एक अकाउंट बना सकते हैं, जो आपकी यूज़र आईडी के रूप में कार्य करेगा।
चरण 3: ई-फाइल सेक्शन में, ड्रॉप-डाउन बॉक्स से उपयुक्त मूल्यांकन वर्ष का चयन करें और 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें। इस स्तर पर, आपको उचित इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का चयन करके उसे डाउनलोड करना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ITR-1, ITR-2 और ITR-3 विकल्प उपलब्ध हैं।
चरण 4: यदि आप रिवाइज़ रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो फाइलिंग प्रकार के रूप में 'ओरिजिनल’' चुनें।
चरण 5: सबमिशन मोड के रूप में 'ऑनलाइन तैयार करें और सबमिट करें' चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
चरण 6: अपनी कमाई, कटौती, छूट और निवेश के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी के साथ उचित आईटीआर फॉर्म को पूरा करें। फिर आपको टीडीएस, टीसीएस और अग्रिम कर के माध्यम से किए गए कर भुगतान के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी। हालांकि, सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है।
चरण 7: देय टैक्स को कैलकुलेट करें और उसका भुगतान करें। फिर अपने टैक्स रिटर्न में इनवॉयस की जानकारी भरें। (यदि आपके टैक्स में कोई भुगतान बकाया नहीं है, तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं।)
चरण 8: फॉर्म में अपने द्वारा दर्ज की गई जानकारी को दोबारा जांच लें। फिर 'सबमिट' बटन दबाएं। बस हो गया!
इस तरह एक वेतनभोगी कर्मचारी ऑनलाइन आईटीआर दाखिल कर सकता है। उस समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश प्रकट होता है, जो दर्शाता है कि ई-फाइलिंग सफल रही। उसके बाद, एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जेनरेट होता है।
अब आपको निम्न विधियों में से किसी एक का उपयोग करके अपने रिटर्न को वैलिडेट करना होगा:
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जिसके लिए इसे दाखिल किया जाना है)। इस समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है।
परिणामस्वरूप, फाइनेंशियल वर्ष 2020-21 की समय सीमा, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुई थी, उसे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
क्या होगा यदि आप समय सीमा से चूक जाते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त जाने के बाद कर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं?
यदि आप समय सीमा से चूक भी जाते हैं, तब भी आप विलंबित/देर से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से तीन महीने पहले, विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल किया जा सकता है।
आपके पास फाइनेंशियल वर्ष 2020-21 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का समय है, जिसे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
अब जब आप जानते हैं कि आपको आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर साल समय सीमा से पहले प्रक्रिया को पूरा कर लें। (आप कानून की नज़रों में गलत नहीं होना चाहते हैं, है न?) अपनी इनकम टैक्स फाइलों को पूर्ण और मजबूत बनाना शुरू करें।
सटीक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें; और यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से संपर्क करने में संकोच न करें।